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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
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सीएक्यूएम ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में मौजूदा GRAP के चरण-IV के तहत 5 सूत्रीय कार्ययोजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया


पश्चिमी विक्षोभ, वायु की कम गति और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में गिरावट के प्रमुख कारण हैं

प्रविष्टि तिथि: 17 JAN 2026 10:05PM by PIB Delhi

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दैनिक एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार, आज शाम 4 बजे दिल्ली का दैनिक औसत एक्यूआई 400 दर्ज किया गया, जो आज रात 8 बजे बढ़कर 428 हो गया। पश्चिमी विक्षोभ, वायु की कम गति और क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में गिरते रुझान को देखते हुए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की उप-समिति ने आज शाम एक आपातकालीन बैठक बुलाई।

क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की वर्तमान प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए तथा वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के उद्देश्य से उप-समिति ने आज मौजूदा जीआरएपी के चरण-IV — ‘गंभीर+’ वायु गुणवत्ता (दिल्ली का एक्‍यूआई > 450) के तहत परिकल्पित सभी कार्यवाहियों को पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मौजूदा जीआरएपी के चरण-I, II एवं III के तहत पहले से लागू निवारक/प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों के अतिरिक्त है। जीआरएपी के तहत उपायों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों तथा एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (पीसीबी) एवं डीपीसीसी को भी इस अवधि के दौरान चरण-I, II एवं III के अंतर्गत पहले से लागू सभी कार्यवाहियों के अतिरिक्त मौजूदा जीआरएपी की चरण-IV अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाहियों के कड़े कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मौजूदा जीआरएपी के चरण-IV के अनुसार 5-सूत्रीय कार्ययोजना पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू है। इस 5-सूत्रीय कार्ययोजना में विभिन्न एजेंसियों तथा एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और डीपीसीसी द्वारा लागू/सुनिश्चित किए जाने वाले कदम शामिल हैं। ये कदम इस प्रकार हैं:

1. दिल्ली में बीएस-IV ट्रक यातायात के प्रवेश पर रोक (आवश्यक वस्तुओं का परिवहन अथवा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर)।

 

हालांकि सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।

2. आवश्यक वस्तुओं का परिवहन अथवा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली में दिल्ली-पंजीकृत डीजल चालित बीएस-IV एवं उससे नीचे की श्रेणी के भारी माल वाहकों (एचजीवी) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाएगा।

3. जीआरएपी के चरण-III के अनुसार राजमार्ग, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, विद्युत पारेषण, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि जैसी रेखीय सार्वजनिक परियोजनाओं सहित निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

4.

  1. एनसीआर की राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को एनसीटी दिल्ली के क्षेत्राधिकार तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में कक्षा VI से IX तथा XI तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन अनिवार्य रूप से “हाइब्रिड” मोड, अर्थात् फिजिकल एवं ऑनलाइन (जहां ऑनलाइन माध्यम संभव हो), दोनों माध्यमों में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • II. एनसीआर की राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों के लिए उपर्युक्त “हाइब्रिड” मोड में कक्षाओं के संचालन पर विचार कर सकती हैं।

नोट: जहां भी ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प उपलब्ध होगा, उसका उपयोग विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के विवेक पर निर्भर होगा।

5. राज्य सरकारें कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्याओं के विषम-सम आधार पर वाहनों के संचालन की अनुमति देने आदि जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं।

इसके अलावा सीएक्यूएम एनसीआर के लोगों से अनुरोध करता है कि वे चरण-I, चरण-II और चरण-III के नागरिक चार्टर के साथ-साथ, जीआरएपी के तहत नागरिक चार्टर का पालन करें और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से जीआरएपी उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग दें। लोगों को सलाह दी जाती है कि :

बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को यथासंभव घर के अंदर ही रहना चाहिए और बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए। यदि बाहर निकलना आवश्यक हो तो उन्हें मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।

जीआरएपी की मौजूदा अनुसूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे  https://caqm.nic.inके माध्यम से देखा जा सकता है।

पीके/केसी/आरकेजे


(रिलीज़ आईडी: 2215785) आगंतुक पटल : 41
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