औषधि विभाग
सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिनिधियों पर प्रतिबंध
प्रविष्टि तिथि:
24 MAR 2026 4:03PM by PIB Delhi
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से जारी दिनांक 12 मई 2023 और 28 मई 2025 के कार्यालय आदेश के अनुसार, केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में प्रवेश की चिकित्सा प्रतिनिधियों को अनुमति नहीं है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिनिधियों के बार-बार आने पर रोक लगाने का उद्देश्य अनैतिक विपणन गतिविधियों को रोकना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि डॉक्टरों को नए उपचारों, जांचों या प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी चिकित्सा प्रतिनिधियों से ईमेल, अन्य डिजिटल माध्यमों या सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) एवं सम्मेलनों के माध्यम से प्राप्त होती है। यह कदम दवा विपणन प्रथाओं को विनियमित करने और अनैतिक गतिविधियों को कम करने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।
यह जानकारी रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में दी।
***
पीके/केसी/एके/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2244617)
आगंतुक पटल : 55