सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
कल्याणकारी योजनाएं, छात्रवृत्तियां और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
प्रविष्टि तिथि:
24 MAR 2026 4:09PM by PIB Delhi
अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत बजटीय आवंटन का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।
ऋणों के लिए बढ़ी हुई धनराशि से अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य कमजोर समूहों के लिए किफायती वित्त तक पहुंच बढ़ी है, उधार लेने की प्रभावी लागत कम हुई है और स्वरोजगार तथा आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।
कल्याणकारी योजनाओं की सुलभता और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता शिविर, कार्यशालाएं और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं समर्पित पोर्टलों का उपयोग करना तथा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का उपयोग करते हुए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना शामिल हैं। व्यापक पहुंच के लिए प्रदर्शनियों, मेलों और हितधारकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘एल्डरलाइन’ जैसी हेल्पलाइन और दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता पैदा करने वाली पहलों को मजबूत किया गया है, ताकि सूचना और सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके।
आवंटित निधियों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) और एसएनए-स्पर्श निधि प्रवाह प्रणाली का कार्यान्वयन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तंत्र को अपनाना और उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना शामिल है। मंत्रालय समीक्षा बैठकों, निरीक्षणों और डिजिटल ट्रैकिंग प्रणालियों के माध्यम से नियमित निगरानी करता है। निधि का जारी करना प्रदर्शन और अनुपालन से जुड़ा है तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन और ऑडिट किया जाता है।
बढ़े हुए आवंटन और मजबूत कार्यान्वयन तंत्र से वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय सुधार होने, कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुंच का विस्तार होने और लक्षित समूहों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अनुलग्नक-I
यह अनुलग्नक लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5093, दिनांक 24.03.2026 के भाग (क) उत्तर से संबंधित है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत बजटीय आवंटन का विवरण।
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(करोड़ रुपये में)
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क्रमांक
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कार्यक्रम/योजनाएं
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बीई 2021-22
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बीई 2022-23
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बीई 2023-24
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बीई 2024-25
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बीई 2025-26
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अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं
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1
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अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
|
3415.62
|
5660.00
|
6359.14
|
6359.98
|
6360.00
|
|
अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (एसएचआरईवाईएएस)
|
|
2
|
अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
|
300.00
|
173.00
|
163.00
|
188.00
|
212.00
|
|
3
|
अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति
|
30.00
|
36.00
|
50.00
|
95.00
|
130.00
|
|
4
|
अनुसूचित जातियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा
|
70.00
|
108.00
|
111.00
|
110.00
|
110.00
|
|
5
|
अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग
|
50.00
|
47.00
|
47.00
|
35.00
|
20.00
|
|
|
संपूर्ण श्रेयस योजना
|
450.00
|
364.00
|
371.00
|
428.00
|
472.00
|
|
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम एजेएवाई)
|
|
6
|
पीएम-एजेएवाई योजना का संपूर्ण विवरण
|
1800.00
|
1950.00
|
2050.00
|
2140.00
|
2140.00
|
|
7
|
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र का सुदृढ़ीकरण करना।
|
600.00
|
600.00
|
500.00
|
550.00
|
463.00
|
|
8
|
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (एसआरईएसएचटीए)
|
200.00
|
89.00
|
104.65
|
133.07
|
140.00
|
|
9
|
अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक
|
725.00
|
500.00
|
500.00
|
500.00
|
577.96
|
|
10
|
राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम
|
25.00
|
0.01
|
|
|
|
|
11
|
मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास स्वरोजगार योजना
|
100.00
|
70.00
|
97.41
|
116.94
|
130.00
|
|
12
|
वीआईएसवीएएस योजना (एससी)
|
100.00
|
50.00
|
0.01
|
6.01
|
24.57
|
|
13
|
अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड
|
100.00
|
70.00
|
70.00
|
10.00
|
0.01
|
|
14
|
प्रधानमंत्री दक्षता एवं कुशलता सम्पन्न हित ग्राही योजना
|
60.00
|
40.00
|
43.73
|
65.00
|
70.00
|
|
|
कुल
|
7575.62
|
9393.01
|
10095.94
|
10309.00
|
10377.54
|
|
2. सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
|
|
1
|
अटल वयो अभियूदय योजना – जीबीएस
|
300.00
|
150.00
|
294.97
|
260.00
|
263.73
|
|
2
|
अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता – अनुसूचित जाति कल्याण कोष
|
|
|
410.14
|
279.44
|
289.69
|
|
3
|
मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
|
260.00
|
200.00
|
311.00
|
314.00
|
333.00
|
|
आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता (एसएमआईएलई)
|
|
4
|
भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम
|
50.00
|
15.00
|
20.00
|
30.00
|
30.00
|
|
5
|
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए योजना
|
20.00
|
30.00
|
52.91
|
68.46
|
76.87
|
|
|
कुल
|
630.00
|
395.00
|
678.88
|
951.90
|
993.29
|
|
3. पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएँ
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जीवंत भारत संबंधी प्रधानमंत्री युवा प्रतिभा छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (पीएम वाईएएसएएसवीआई)- ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी समुदायों के लिए
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|
1
|
अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और गैर-अधिसूचित जनजातियों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति
|
250.00
|
478.00
|
281.00
|
210.00
|
300.00
|
|
2
|
अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और गैर-अधिसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट- मैट्रिक छात्रवृत्ति
|
1300.00
|
1083.00
|
1087.00
|
921.00
|
1250.00
|
|
3
|
अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास
|
30.00
|
20.00
|
30.00
|
40.00
|
40.00
|
|
4
|
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शीर्ष श्रेणी का विद्यालय
|
|
|
100.00
|
150.00
|
100.00
|
|
5
|
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शीर्ष श्रेणी का महाविद्यालय
|
|
|
90.00
|
515.00
|
500.00
|
|
ओबीसी और ईबीसी के लिए युवा उपलब्धि हासिल करने वालों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (एसएचआरईवाईएएस)
|
|
6
|
अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी।
|
30.00
|
27.00
|
29.00
|
25.00
|
60.00
|
|
7
|
ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप
|
100.00
|
53.00
|
57.00
|
55.00
|
190.13
|
|
|
अन्य योजनाएं
|
|
|
|
|
|
|
8
|
वीआईएसवीएएस योजना (ओबीसी)
|
50.00
|
30.00
|
0.01
|
4.01
|
25.70
|
|
9
|
पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड
|
20.00
|
40.00
|
22.00
|
40.00
|
0.01
|
|
10
|
पीएम दक्ष योजना ओबीसी घटक
|
40.00
|
44.00
|
48.74
|
65.00
|
60.00
|
|
11
|
डीएनटी/एनटी/एसएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (एसईईडी)
|
50.00
|
28.00
|
40.40
|
39.40
|
39.40
|
|
|
कुल
|
1870.00
|
1803.00
|
1785.15
|
2064.41
|
2565.24
|
|
4
|
सूचना, निगरानी, मूल्यांकन एवं सामाजिक ऑडिट
|
25.00
|
19.50
|
20.00
|
10.00
|
6.11
|
|
5
|
पीएम सीएआरईएस
|
|
|
10.00
|
8.50
|
8.50
|
|
|
विभाग की सभी योजनाओं का कुल योग
|
10100.62
|
11610.51
|
12589.97
|
13343.81
|
13950.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
*****
पीके/केसी/आईएम/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2244632)
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